लखनऊ: शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब तक आस लगाए बैठे लोगों के लिए अच्छी खबर है। आरबीआइ ने सोमवार शाम इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में जरूरतमंद लोग मंगलवार से अपनी बैंक शाखाओं से इसका लाभ ले सकेंगे। इसके लिए आवेदकों को आरबीइआइ की ओर से जारी नियम व शर्तों को पूरा करना होगा। आरबीआइ ने बैंकों को ऐसे आवेदकों को इंटरनेट, बैंकिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, चेक, मोबाइल ट्रांसफर, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करने को प्रोत्साहित करने को कहा है।
निकासी की शर्तें
-शादी की जरूरतों के लिए खाताधारक अधिकतम ढाई लाख (250000) रुपये निकाल सकेंगे।
-उसी खाते से निकासी की जा सकेगी जिसमें केवाइसी प्रक्रिया पूरी होगी।
-30 दिसंबर से तक की शादी की तारीख होने पर ही शादी की रकम निकाली जा सकेगी।
-शादी की रकम लड़का-लड़की व उनके अभिभावकों में से एक पक्ष द्वारा ही निकाली जा सकेगी।
-शादी के लिए निकाली गई रकम को उसी संबंध में खर्च करना होगा।
-आवेदक को आरबीआइ की ओर से निर्धारित किए गए प्रारूप में आवेदन करना होगा।
ये एहतियात भी जरूरी
-साक्ष्य के तौर पर शादी का कार्ड, बयाने के तौर पर दी गई एडवांस रकम जैसे मैरिज हाल की रसीद, कैटरर्स को दी गई एडवांस राशि की रसीद आदि।
-इसके अतिरिक्त शादी के लिए किस-किस को भुगतान करना है उसकी सूची भी मुहैया करानी होगी।
-बैंक द्वारा इन सभी दस्तावेजों को संभाल कर प्रमाण के रूप में रखा जाएगा। जरूरत पडऩे पर इसे जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
-जो पैसा निकाला जा रहा है उसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे लोगों को नकद भुगतान के लिए ही करना होगा जिनका बैंक एकाउंट नहीं है।
-जिन्हें भुगतान किया जाएगा उनसे इस बात का लिखित घोषणा पत्र लेना होगा कि उनका बैंक एकाउंट नहीं है।