फर्रुखाबाद:(राजेपुर) आखिर जिलाधिकारी ने खबर का संज्ञान लेते हुये कार्यवाही कर दी| जिसके चलते दो कोटेदारो पर पुलिस ने डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया| पुलिस मामले की जाँच में जुटी है|
बीते दिनों जेएनआई ने प्रमुखता से कोटेदार द्वारा सात माह से राशन ना बाँटने और मिट्टी का तेल भी मनमाने तरीके से बेचने का आरोप लगाया था| जिलाधिकारी में कोटेदार के खिलाफ जाँच के आदेश दिये थे| जाँच में कोटेदार दोषी पाया गया लेकिन अधिकारियों ने मामले को निपटाने का प्रयास किया| जिसके बाद पुन: खबर प्रकाशित की गयी| जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु ने मामले को गम्भीरता से लेते हुये एफआईआर के आदेश दिये| पूर्ति निरीक्षक अशोक कुमार चौरसिया ने कोटेदार सुरेश कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम कैरोसिन कंट्रोल 1962 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है| कोटेदार पर तेल की कालाबाजरी करने का आरोप है| वही जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु के आदेश पर मिट्टी के तेल की कालाबाजारी में दोषी पाये जाने पर राजेपुर रठौरी की कोटेदार विटोली देवी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया था| कोटेदार सुरेश ने पूर्ति निरीक्षक पर अमानक तरीके से तेल की माप करने का आरोप लगाया है|
पहले भी कोटेदार पर डीएम ने दर्ज करायी थी एफआईआर
वर्ष 2001 में भी जिलाधिकारी ने कड़क्का कोटेदार सुरेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी| लेकिन पुलिस ने उसमे फाइनल रिपोर्ट लगा दी| ना कोटा निलंबित हुआ और ना ही निरस्त किया गया|