वाराणसी: प्रदेश के सियासत के लिए बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक अजय राय को जमानत दे दी है। अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल के मामले में प्रशासन ने अजय राय को आरोपी बनाते हुए उनपर रासुका लगाया था, जिसे हाईकोर्ट ने 29 मार्च को हटा दिया था। अब हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि आदेश की कॉपी डाउनलोड नहीं होने के कारण पूरा फैसला सामने नहीं आ पाया है, पर कोर्ट में मौजूद सूत्रों के अनुसार न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली है।
यहां बता दें कि पांच अक्टूबर को वाराणसी में निकली अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ था। इस यात्रा में शामिल कांग्रेस विधायक अजय राय को प्रशासन ने आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की थी, जिसका राजनीतिक स्तर पर काफी विरोध हुआ था। कांग्रेस ने मामले में मोदी और मुलायम की मिलीभगत का आरोप लगाया था।यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा जहां 29 मार्च को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रासुका का आधार नहीं पाते हुए उसे खारिज कर दिया था। इससे सरकार पहले ही बैकफुट पर आ गई थी। अब हाईकोर्ट ने विधायक अजय राय को जमानत देकर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है।
फर्रुखाबाद: जनपद की फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में बंद कांग्रेस विधायक अजय राय की जमानत कोर्ट में मंजूर करने की खबर से उत्साहित काँग्रेस के प्रदेश सचिव कौशलेन्द्र सिंह,जिलाध्यक्ष मृत्युजय शर्मा, जिला महामंत्री डॉ) दिनेश अग्निहोत्री ने जेल पंहुचकर विधायक से भेट की और उन्हें जमानत मिलने की बधाई दी|