फर्रुखाबाद: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को शांति पूर्वक सम्पन्न कराने के लिये जिलाधिकारी को दिये गये आदेश में दो-दो पदों पर मतदान कराये जाने के आदेश दिये है| इसके साथ ही साथ आयोग का आदेश है की 800 मतदाताओ पर अलग पोलिंग बूथ बनाया जाये| किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नही होने के आदेश भी दिये गये है|
अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा द्वारा जिलाधिकारी को जारी आदेश में कहा गया है कि दो-दो पदों पर एक साथ मतदान होना है इस लिये इस लिये प्रति मतदान स्थल पर मतदाताओ की संख्या 800 रखी गयी है| किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। एक मतदानकेंद्र पर 6 से अधिक बूथ नहीं बनेंगे।यदि ऐसी स्थिति है तो दूसरा मतदान केंद्र बनाया जायेगा। श्री वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि किसी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता हैं तो उनके वोट ग्राम पंचायत के ही कम मतदाताओं वाले बूथ पर शिफ्ट कर दिए जायें|
व्लाकवार सभी मतदान केन्द्रों एवं उनके मतदान स्थल का क्रमांकन भी मैनुअल पद्वति से किया जाना है| उस क्रमांक को आयोग के डेटाबेस में भी फीड किये जाने के भी आदेश जारी किये गये है| इसके अलावा समवेदनव व अतिसमवेदनशील केन्द्रों को भी आयोग के डाटाबेस में फीड किया जायेगा| यह कार्यवाही मतदाता सूची के अअंतरिम प्रकाशन के पूर्व ही किये जाने के आदेश आयोग ने प्रशासन को दिये है|
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्रवण कुमार के अनुसार किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं हैं।