फर्रुखाबाद : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राधेश्याम यादव ने राजेपुर ब्लाक में तैनात खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव शिवराज सिंह व ग्राम सभा कोलासोता के नामित सदस्य मनोज कुमार के खिलाफ सरकारी धन हड़पने के मामले में अमृतपुर थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव कोलासोता निवासी देवेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय में दायर की याचिका में कहा कि ग्राम पंचायत के कार्यों में धांधली की शिकायत पर डीएम ने प्रधान के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार पर रोक लगाकर ग्राम पंचायत के कार्यों के संचालन के लिये रामेश्वर, कौशल्या व मनोज कुमार की टीम गठित की थी। समिति के सदस्य मनोज कुमार ने ब्लाक कर्मचारियों व अधिकारियों से साठगांठ कर खाता संचालन अपने व पंचायत सचिव के नाम करा लिया।
जबकि पंचायत राज अधिनियम में समिति के स्थान पर एक सदस्य द्वारा खाता संचालित करने का कोई प्रावधान नहीं है। सदस्य ने गांव में बिछे अच्छी स्थिति के खड़ंजे उखड़वाकर पुरानी ईंटों से खड़ंजा बनवाकर सरकारी धन हड़प लिया। समाजवादी पेंशन व अन्य योजनाओं में भी अवैध वसूली की गई। इस मामले में थाने में शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव कटरी धर्मपुर कुबेरपुर घाट निवासी खलील ने न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा कि 29 दिसंबर 2014 को उनका ट्रैक्टर घर के निकट खड़ा था। रात में गांव नीवलपुर मड़ैया निवासी मुन्नालाल, बालकिशन व पवन ट्रैक्टर चुराकर ले गये। जानकारी होने पर आरोपियों से ट्रैक्टर वापस मांगा तो जानमाल की धमकी देकर भगा दिया।