फर्रुखाबाद : बीटेक छात्र की फीस धोखाधड़ी कर हड़पने के मामले में आगरा थाना सिकंदरा के कीथम स्थित आनंद इंजीनियरिंग कालेज के चेयरमैन यतेंद्र कुमार गुप्ता, प्राचार्य एके सक्सेना, निबंधक अरबिंद सिंह, पूर्व प्राचार्य बीडी गुप्ता व डीन स्टूडेंट अफेयर जेएस यादव के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में याचिका दायर की गई। आख्या प्रस्तुत करने के आदेश पुलिस को गए है|
शहर कोतवाली के आवास विकास निवासी जुबैर अख्तर ने सीजेएम न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि वर्ष 2004 में काउंसिलिंग में आगरा के कीमथ इंजीनिय¨रग कालेज में प्रवेश लिया था। प्रवेश के बाद उन्होंने शिक्षा ऋण लेने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फर्रुखाबाद के कार्यालय में आवेदन किया। विभाग में ऋण स्वीकृत होने में समय लगने पर कालेज प्रशासन द्वारा फीस जमा करने का दबाव बनाया गया। इस पर उन्होंने फीस जमा कर दी।
21 अगस्त 2014 को पत्र मिलने पर ज्ञात हुआ कि अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम ने ऋण स्वीकृत कर प्रथम किश्त के रूप में 42500 रुपये कालेज प्रशासन को भेज दिए। जब उन्होंने कालेज प्रशासन से फीस के रुपये वापस करने को कहा तो धमकी देकर भगा दिया। अधिकारियों से शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं की गयी। याचिका पर कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को 14 जनवरी तक आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए है|