नई दिल्ली: खुदकुशी की कोशिश को सरकार अपराध की श्रेणी से बाहर करने जा रही है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी आज संसद को दी। मंत्रालय के मुताबिक सरकार इससे जुड़ी धारा 309 खत्म करेगी। लॉ कमिशन की एक रिपोर्ट है जिसमें सिफारिश की गई है कि आईपीसी की धारा 309 जिसे आत्महत्या की कोशिश माना जाता है। ये पहले अपराध की श्रेणी में आता था अब लॉ कमिशन ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए।
कानून व्यव्स्था राज्यों का सब्जेक्ट होती है, इस मामले में 18 राज्यों ने और 4 केंद्रशासित राज्यों ने अपनी सिफारिश केंद्र को भेजी थी उसी के आधार पर लॉ कमिशन ने ये रिपोर्ट दी है। ये जानकारी गृहमंत्रालय द्वारा आज राज्यसभा में दी गई है।
वैसे इस कानून को हटाने की कोशिश काफी पहले से हो रही था। 1978 में आईपीसी संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया, जिसके जरिए सेक्शन 309 को खत्म किया जाना था। लेकिन इससे पहले कि यह बिल लोकसभा में पहुंचता, संसद भंग कर दी गई और बिल पास न हो सका।