कोतवाल व 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश

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kort orderफर्रुखाबाद : गैंगेस्टर के मुकदमे में न्यायालय में साक्ष्य न देने के मामले में अपर जिला सत्र एवं विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर मित्रपाल ¨सह ने तत्कालीन शहर कोतवाल, थानाध्यक्ष, पांच दारोगा समेत 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ पत्र भेजकर डीआईजी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

शहर कोतवाली में तैनात तत्कालीन थानाध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा ने 31 जुलाई 1991 को कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव ¨सघीरामपुर निवासी बबुआ बाजपेई, शहर कोतवाली के कुचिया महादेव प्रसाद स्ट्रीट निवासी प्रमोद उर्फ लला, जनपद मैनपुरी के थाना बेवर के गांव रसूलाबाद निवासी राघवेंद्र के खिलाफ गैंगेस्टर में कार्रवाई की थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा, थानाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप ¨सह, विवेचक नरेंद्र पाल ¨सह, निर्भय ¨सह, एसआई होरीलाल, बीएस वर्मा, बीएस भदौरिया, सिपाही बच्चीलाल, बच्चन ¨सह, उदयभान व विलास चंद्र न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए।

न्यायालय द्वारा सभी के खिलाफ नोटिस जारी कर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए शहर कोतवाली प्रभारी को तामील कराने के आदेश दिए गए। इसके बावजूद न्यायालय में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए। जिला स्तरीय अधिकारियों के पास भी साक्ष्य के लिए पत्र भेजे गये। कार्रवाई न होने पर न्यायाधीश ने डीआईजी को पत्र भेजकर सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर 25 नवंबर को न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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