जानलेवा हमले में अभियुक्त को सात साल कि सजा

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फर्रुखाबाद: एडीजे सप्तम मित्रपाल सिंह ने जानलेवा हमले के एक मामले में एक अभियुक्त को सात साल के कठोर कारावास कि सजा सुनाई है| अभियुक्त ने मुक़दमेबाजी कि रंजिश में एक ग्रामीण को गोली मारकर घायल कर दिया था|

 

थाना कमालगंज के गाँव शेरपुर सराय निवासी प्रमोद कुमार ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में थाना क्षेत्र के गाँव कुंडपुरा निवासी कल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था| 14 मई 1996 को प्रमोद गंगा स्नान करने गया था| गंगा स्नान कर जैसे ही वह घाट पर वापस आया तो पहले से घात लगाए बैठे आरोपी कल्लू व उसके एक अज्ञात साथी ने नाजायज बन्दूक व तमंचों से फायर करने शुरू कर दिए| जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया|कुछ लोगों के आ जाने पर आरोपी भाग गए| अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी कल्लू को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 2000 रुपए जुर्माने कि सजा सुनाई| जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा|