वाराणसी|| जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार जैन ने वाहन लूट के एक मामले में आज चौबेपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी रामायण सिंह एवं दरोगा प्रेम सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल की सजा सुनायी ।
नगर पुलिस अधीक्षक विजय भूषण ने बताया कि 24 अप्रैल को चौबेपुर थानाध्यक्ष रामायण सिंह ने दरोगा प्रेम सिंह एवं तीन सिपाहियों के साथ मिलकर आशापुर चौराहे के निकट संतोष सिंह की स्कार्पियों जब्त कर ली थी ।
रामायण सिंह बड़ागांव थाना के प्रभारी है जबकि प्रेम सिंह कपसेठी थाने में नियुक्त हैं । दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है ।