फर्रुखाबाद: पत्नी के साथ मिलकर नगर पंचायत कमालगंज में घपला करने के आरोप में जेल गये चेयरमैन पति कृष्ण कुमार को जेल जाने के बाद निलंबित कर दिया गया| वही उनकी चेयरमैन पत्नी राजबेटी कानून के पंजे से बाहर है पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है|
विदित है की तारीख 13 अगस्त 2013 को नगर पंचायत कमालगंज के ईओ सर्वेश कुमार पुत्र दर्शन सिंह निवासी बहादुरपुर थाना तिर्वा जनपद कन्नौज ने शासन द्वारा 319 पेज के भेजे गये आदेश के बाद कमालगंज थाने में नगर पंचायत अध्यक्ष राजबेटी शंखवार पत्नी कृष्ण कुमार व कृष्ण कुमार पुत्र दिवारीलाल प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय रजीपुर निवासी इन्द्रा नगर कस्बा कमालगंज व रवीन्द्र मोहन बार्ड सदर निवासी कमालगंज के खिलाफ अपराध संख्या 225/13, धारा 186, 323, 504, 506, 353, 355, 470, 468, 467, 471, 406, 409 आईपीसी व लोक सम्पत्ति का नुकसान विवरण अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज करायी थी ।
जिसमे कहा गया था कि अभियुक्तगणों द्वारा वादी व अन्य नगर पंचायत कर्मचारियों पर दबाव बनाकर गलत तरीके से कार्य करवाने का प्रयास करना व गलत कार्य न करने पर गाली गलौज करना, बोर्ड की बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष पति को न बैठने देने पर चप्पलों से वार करना, गलत तरीके से बिल आदि तैयार कर सामान खरीदना तथा सरकारी कार्य में बाधा डाली गयी व सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।
पुलिस ने बीते दिनों अदालत के आदेश पर चेयर मैंन पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था| मामले के सम्बन्ध में खंड शिक्षा अधिकारी सुमित वर्मा ने बताया की जेल जाने के बाद कृष्ण कुमार को निलंबित कर दिया गया है|