विद्युत भार बढ़वाने के लिए जिलाधिकारी की अपील, 1050 रुपये में 1 किलोवाट बढ़वाएं

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dm 2फर्रुखाबाद: जिलाधिकारी एन के एस चौहान ने आम जनता से अपना विद्युत भार स्वतः बढ़वाने की अपील की है| जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार डीएम ने नगर और ग्रामीण दोनों इलाको की जनता को सलाह दी है कि वे स्वतः अपने घर/व्यवसायिक विद्युत उपयोग का मूल्याङ्कन कर ले और अपना विद्युत भार बढ़वा ले| अन्यथा की स्थित में अभियान के तहत छापा मार कर वास्तविक क्षमता से कम भार क्षमता का कनेक्शन पाये जाने पर दण्डित भी किया जायेगा|

डीएम ने जनता की सुविधा के लिए अवगत कराया गया है कि यदि नया कनेक्शन वर्ष 2011 के बाद का है तो प्रति किलोवाट भार क्षमता 1050 रुपये देना होगा| वर्ष 2011 से पहले का कनेक्शन है तो 1220 रुपये, कनेक्शन 15 साल पुराना है तो प्रति किलोवाट भार वृद्धि का शुल्क 1310 रुपये का होगा| इसी तरह बीपीएल परिवारो के लिए 1 किलोवाट का नया कनेक्शन 1460 रुपये में और यदि बीपीएल परिवार से न होकर गरीब है तो 2000 रुपये का भुगतान करना होगा| इसके अतिरिक्त 2 किलोवाट कनेक्शन के लिए 2650 रुपये निर्धारित है|
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