कार्यालय और कार्यालय परिसर में गुटखा खाके पीकने और धुएं के छल्ले उड़ाने पर कटेगी….-डीएम

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passive smokingफर्रुखाबाद: नियम तो पुराने हैं मगर कड़ाई से लागू करने की न तो कोई हिम्मत जुटाता रहा और न ही कोई कोशिश की गयी वर्ना ऐसा न होता कि बेसिक शिक्षा में पालीवाल की टेबल पर सिगरेट की डिब्बी दिख जाती और न ही कलेक्ट्रेट में शर्माजी और वर्माजी मसाले की पीक निकालते और दीवारो पर रंगोली बना पाते| सरकारी कार्यालयों का यही हाल है| सरकारी कर्मचारी से लेकर आम जनता तक धुएं के छल्ले उड़ाते नजर आ ही जाते है| फ़िलहाल डीएम श्री चौहान ने सभी कार्यालयों में मेमो भेज कर नियमो को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है| गुटखा खाते या सिगरेट पीते दिखे तो 200 रुपये जुर्माने की रसीद काट जाएगी| ये बात और है कि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जुर्माने की रसीद कटेगा कौन और कोष जमा कहाँ होगा| पत्रकारों के लिए काम जरूर निकल आया है| गुटखा और सिगरेट पर नजर रखी जाएगी| फिहला कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद कैंटीन में सिगरेट और गुटखा दोनों मौजूद है और तालाब बुझाने के लिए दूकान तक जाना पड़ता है| यह बात दीगर है कि दोनों जगहे परिसर के अंसार ही मौजूद है|[bannergarden id=”8″] [bannergarden id=”11″]