“राइट टू ब्रॉडबैंड” कानून लाने की तैयारी

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15April2010internetडेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 100 दिन के अजेंडे में संचार मंत्र्यालय ने आम जरुरतो के कानूनो जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा की तरह पर ब्रॉडबैंड का अधिकार कानून लाने को शामिल किया है| दूरसंचार मंत्र्यालय अगले 100 दिनों में इसे कानून बनाकर पेश करने जा रहा है| इसके तहत आम आदमी को इंटरनेट और तेज गति का ब्रॉडबैंड बुनियादी सुविधाओ वाला अधिकार बन जायेगा| इस कानून के तहत ब्रॉडबैंड और इंटरनेट प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार होगा|

देश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एक बड़ी जरुरत है| केबल ऑपरेटर और डायरेक्ट टू होम के माध्यम से भी भी ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जायेगा| हर गाव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी|

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