फर्रुखाबाद: अब योजना की कामयाबी अगर वोट है तो एक बार फिर से वोटरो को निशाने पर रख प्रेदश भर में 40 लाख लोगो को प्रतिमाह प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होने का एहसास होगा| समाजवादी पेंशन योजना में प्रदेश भर के 40 लाख लोगो को चयनित किया जा रहा है|
फर्रुखाबाद जनपद में लगभग 35000 लोगो को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है| वैसे तो मुफ्त योजना कोई भी हो उसका लाभ लेने के लिए लाइन लग जाती है| अर्जी फर्जी झूठे सच्चे दस्ताबेजों से मुफ्त का माल बटोरने में कोई किसी से पीछे नहीं रहता मगर इस बार योजना में पात्रो का चयन सख्ती से करना है लिहाजा योजना में आवेदन लेने से लेकर जाँच करने तक पर पैनी निगाह रखी जा रही है| इसके लिए कमिश्नर कानपुर के आदेश पर 13 जून दिन शुक्रवार को न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन जमा कराया जायेगा| लेखपालो, ग्राम सचिवो को उसी दिन आवेदनो का सत्यापन करना होगा| 17 जून को होने वाले तहसील दिवस पर कमिश्नर कानपुर फर्रुखाबाद में समाजवादी पेंशन योजना का मूल्यांकन भी करेंगे| फिलहाल अभी तक तो आवेदन पत्र ब्लाक स्तर पर लालफीताशाही के वजन टेल दबे पड़े है| समाज कल्याण अधिकारी तक मात्र लगभग 2000 आवेदन कंप्यूटर पर फीडिंग के लिए भेजे जा सके है| इस संबंध में अपने कार्यकाल की आखिरी बैठक एडीएम प्रभुनाथ ने डीएम सभागार में ली और अधिकारियो को दिशा निर्देश भी दिए|
बैठक में एसडीएम अंकित अग्रवाल, समाज कल्याण अधिकारी लवी मिश्रा, जिला विकास अधिकारी प्रह्लाद सिंह, बीडीओ आदि उपस्थित रहे|
समाजवादी पेंशन योजना का कौन कौन होगा अपात्र-
१- विधवा, विकलांग अथवा वृद्धवस्था पेंशन पेंशन पाने वाला अपात्र की श्रेणी में आएगा|
२- बेरोजगारी भत्ता पाने वाला|
३- परिवार में .5 हेक्टेयर सिंचित अथवा 1 हेक्टेयर असिंचित भूमि से ज्यादा हो| शहरी क्षेत्र में २५ वर्गमीटर से ज्यादा का पक्का मकान हो|
४- परिवार में मशीनीकृत कृषि मशीन या जीप कार मोटरसाइकिल रखने वाले अपात्र होंगे|
५- परिवार का कोई सदस्य सरकारी/गैरसरकारी/एन जी ओ में नियमित कर्मचारी हो|
६- कोई भी सदस्य आयकर दाता हो|
७- कोई भी सदस्य शासकीय/अर्धशासकीय सेवाओ से सेवानिवृत हुए हो और पेंशन पा रहे हो|
समाजवादी पेंशन योजना में पात्रता का वरीयता क्रम-
१- जो रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हो एवं समाजवादी पेंशन योजना के पात्र हो|
२- जो भूमिहीन हो|
३- जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में चिन्हित हो|
४- जिस परिवार की मुखिया एकल महिला(विधवा अथवा तलाकशुदा हो)|
५- ऐसे विकलांग मुखिया जो काम से कम ४० प्रतिशत विकलांग हो|
६- ऐसे विकलांग बच्चे जिनकी आयु १८ वर्ष से काम हो और जिनके माता पिता समाजवादी पेंशन की पात्रता की श्रेणी में आते हो|
७-अन्य पात्र लाभार्थी|
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