संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि बड़े अफसरों की जांच के लिए अब सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं है.
गौरतलब है कि पहले बड़े अधिकारियों की जांच के लिए सरकार की इजाजत लेनी पड़ती थी. संवैधानिक बेंच ने दिल्ली पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट के सेक्शन 6a को खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अब चार्जशीट फाइल करने के लिए भी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोर्ट के इस फैसले के बाद भ्रष्टाचार जैसे अहम मामले में सीबीआई किसी भी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर सकती है.
गौरतलब है कि 2जी स्कैम और कोयला घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई को बड़े अधिकारियों से पूछताछ के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ी थी. जिसे लेकर कई बार विवाद भी हुआ. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद ही अहम है|
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