नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भी सहारा प्रमुख सुब्रत राय की रिहाई की अपील पर गौर नहीं किया। सुनवाई के दौरान सुब्रत राय के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उनके अकाउंट को डीफ्रीज किया जाए ताकि निवेशकों को पैसा लौटाया जा सके। इसपर कोर्ट ने उन अकाउंट के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी। सहारा प्रमुख की अपील कि निवेशकों को पैसे लौटाए जाने तक उन्हें जेल के बदले हाउस अरेस्ट कर रखा जाए पर कोर्ट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यानी अभी सहारा प्रमुख को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी होगी।
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सहरा प्रमुख को जेल के बजाय नजरबंदी में रखने की अपील ठुकरा दी थी। राय ने शीर्ष अदालत से अपील की थी कि धन का इंतजाम करने के क्रम में उन्हें संपत्तियों के सौदे के लिए निवेशकों से बातचीत करनी होगी। सहारा ने उन्हें मिली फोन करने की अवधि को बढ़ाने की भी अपील की थी।
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राय की नजरबंदी की अपील पर न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर ने कहा था कि आप न्यायिक हिरासत में हैं। हमारी हिरासत में हैं। हमने आपको सिविल कैद में नहीं भेजा है।