फर्रुखाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि आपराधिक छवि वाले 228 लोगों की सुरक्षा वापस ली जाए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार इस व्यवस्था को तत्काल सुनिश्चित करने को कहा है। यही नहीं अगर ऐसे लोगों के नाम कोई शस्त्र लाइसेंस है तो उसे भी रद करने की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस 228 लोगो की सूची में फर्रुखाबाद और एटा के लोगो का भी नाम शामिल है| जाहिर है ऐसे लोगो के आगे पीछे से चलते गनर कम हो जायेगे|
ज्ञात हो कि सचिन यादव की सुरक्षा जो 10 प्रतिशत के खर्चे पर दी गयी थी उसे वापस लेने का आदेश कल ही हुआ था| और सोमवार को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से अपराधिक छवि वाले २२८ लोगो की सुरक्षा हटाने का आदेश १० मार्च तक लागू करने का आदेश जारी कर दिया है| इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जिन पर अपराधिक मम्लेअदालत में चल रहे है| जाहिर है आम आदमी के लिए कम पड़ रहे सुरक्षा कर्मियो में कुछ तो बढ़ौतरी होगी|