अदालत का आदेश- गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज हो

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rapeफर्रुखाबाद: गंगा नहाने गई महिला का अपहरण करने और खेत में ले जाकर सामूहिक बलात्कार करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष राजेपुर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। एसीजेएम ने विवेचक को वादी मुकद्दमा से समस्त तथ्यों के संबंध में शपथपत्र लेने का भी आदेश दिया है।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तलैया लैन निवासी एक महिला ने आसिफ पुत्र शफाकतउल्ला, शेरू पुत्र नसरतउल्ला निवासी तलैया लैन, महेश पुत्र रतीपाल, व विनोद पुत्र दुरविजय निवासी खेड़ दहलिया थाना राजेपुर के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। महिला ने इसमें लिखा है कि 8 नवंबर को गंगा नहाने गई थी। तभी फर्रुखाबाद की ओर से आ रहा चैपहिया वाहन पास में आकर रुक गया और खींच कर गाड़ी के अंदर डाल लिया। महिला कुछ समझ पाती तब तक आरोपियों ने उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ दूर ले जाने के बाद एक खेत में गाड़ी से उतार लिया और सभी आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया और वहीं पर छोड़कर भाग गए। किसी प्रकार महिला अपने घर पहुंची और पति को सारी घटना से अवगत कराया।

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महिला पति के साथ थाना राजेपुर गई और रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद एसीजेएम ने थानाध्यक्ष राजेपुर को अपहरण करने व सामूहिक दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। [bannergarden id=”17″]