कोतवाल सहित 17 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अवमानना का नोटिस

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courtफर्रुखाबाद: शहर के मोहल्ला सुतहट्टी बाजार में न्यायालय के आदेश के बावजूद वक्फ की सम्पत्ति पर अवैध कब्जेदार से मुतवल्ली जमशेद अली को कब्जा न दिलाए जाने के मामले में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सहित 17 पुलिस कर्मियों को न्यायालय की अवमानना का नोटिस दिया गया है।

इस संबंध में अपर सिविल जज ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के बारे में पूछा है। अपर सिविल जज मोहम्मद रफी ने पुलिस अधीक्षक को लिखे गये पत्र में कहा है कि मोहल्ला सुतहट्टी बाजार में सरफराज हुसैन से कब्जा दखल की कार्रवाई के लिए पुलिस खर्चे के 26871 रुपये वादी द्वारा न्यायालय में जमा कराये गये थे। लेकिन अमीन की रिपोर्ट से यह जानकारी हुई कि पुलिस वादी को कब्जा नहीं दिला सकी। अमीन ने अपनी रिपोर्ट में शांतिभंग की आशंका व्यक्त की है। जबकि वादी का कहना है कि उसे पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला।

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अपर सिविल जज द्वारा लिखे गये पत्र में कहा गया कि कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विधि का शासन स्थापित करने और अपने कर्तव्यों के पालन में असफल साबित हुए हैं। जो कि न्यायालय की अवमानना का प्रमाण है।

पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में 23 दिसंबर तक स्पष्टीकरण तलब करते पूछा गया है कि न्यायालय के आदेश का पालन न करने में 17 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा वादी द्वारा जमा की गई धनराशि संबंधित पुलिस कर्मियों से क्यों न वसूल की जाए।

अपर सिविल जज मोहम्मद रफी की तरफ से मामले से संबंधित प्रदेश के गृह सचिव, आईजी और डीआईजी को भी पत्र लिखा गया है।