दिल्ली: सीबीएसई के स्कूलों में 2015 से सप्ताह में छह दिन स्कूल जाना होगा। बोर्ड ने यह प्रावधान शिक्षा के अधिकार कानून को देखते हुए किया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में सप्ताह में कम से कम 45 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए।
सीबीएसई ने बताया कि 2015 से स्कूलों के लिए जो कैरिकुलम आरटीई कानून के मुताबिक है उसके मुताबिक स्कूलों में 45 घंटे का काम होना चाहिए, जिसके बाद स्कूलों को एक दिन में में 6 घंटा 10 मिनट के हिसाब से छह दिन काम करना होगा।
सीबीएसई की ओर से शिक्षकों को कहा गया है कि वह स्कूल के बाद एक घंटा और 20 मिनट रुककर प्लानिंग, तैयारी और आगे के दिनों के काम करने को लेकर तैयारी करेंगे।
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शिक्षकों को एक से लेकर पांचवीं क्लास तक पूरे साल में कम से कम 1200 घंटे केवल पढ़ाने होंगे। इनमें से 200 घंटे वह स्कूल से पहले या बाद में उन छात्रों को पढ़ाने में दे सकते हैं जो कमजोर छात्र हैं।
स्कूल के लिए यह निर्देश है कि वह एक दिन में 8 क्लास ही रखेंगे, जिसमें पहली से लेकर पांचवीं क्लास 45 मिनट की होगी और उसके बाद क्लास 40 मिनट के होंगे।
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