FARRUKHABAD : कम ब्याज पर कंपनी से फाइनेंस दिलाने के नाम से एक महिला को कथित कंपनी के संचालक ने पांच लाख रुपये का चूना लगा दिया। न्यायालय के आदेश पर कंपनी संचालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बांस वाली मण्डी छावनी निवासी गीता राठौर पत्नी भूपेन्द्र राठौर ने बताया कि उसकी मुलाकात जनवरी 2010 में कानपुर के जवाहर नगर निवासी अंशुमान बाजपेयी से फर्रुखाबाद में हुई थी। अंशुमान ग्लोबल इंण्डिया फाउंडेशन के नाम से एक फाइनेंस कंपनी भी चलाता था। अंशुमान ने गीता राठौर से कंपनी में काम करने के लिए कहा और अच्छे वेतन का प्रलोभन भी दिया। आरोपी अंशुमान ने यह भी कहा कि कंपनी में जमा होने वाले रुपये में 10 प्रतिशत भी अलग से उसे दिया जायेगा।
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लालच में आयी महिला गीता राठौर ने अपने घर पर ही कंपनी का आफिस खोल लिया। गीता के साथ में अंशुमान भी आफिस में बैठने लगा। फिर दौर शुरू हुआ कस्टमरों से खाते खुलवाने का। गीता के अनुसार मोहल्ले के आस पास के अमरदीप राठौर, शीला राठौर, परवीन, गीता सोमवंशी, गौरव श्रीवास्तव, पिंकी गुप्ता सहित कई लोगों के दो दो सौ रुपये के हिसाब से खाते भी खोले गये।
इसी दौरान आरोपी कंपनी संचालक अंशुमान ने गीता राठौर से कम ब्याज में कंपनी से फाइनेंस दिलाने की बात कही और गीता ने पांच लाख रुपये फर्जी कंपनी के संचालक अंशुमान बाजपेयी ने ठग लिये और फरार हो गया। गीता राठौर ने पुलिस को मामले की सूचना दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद अदालत का दरबाजा खटखटाया गया। अदालत के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने धारा 406 आईपीसी के तहत ग्लोबल इण्डिया फाउन्डेशन के संचालक अंशुमान बाजपेयी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानवीन शुरू कर दी।