दिल्ली: कभी कभी किसी बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि समाज में क्या क्या हो रहा है| दिल्ली की एक महिला को अपने नाबालिग बेटे से बहू को एक कमरे में बांधकर रेप कराने का दोषी पाया गया है। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है।
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित बहू ने खुदकुशी कर ली थी। मामला उत्तर पश्चिम दिल्ली के प्रशांत विहार का है।
रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता ने पीड़िता के पति, सास व ससुर को दहेज प्रताड़ना के लिए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्म व उसके लिए उकसाने के लिए पीड़िता की सास को सात साल कैद की सजा अलग से सुनाई है।
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अदालत ने पति व ससुर पर 10-10 हजार व सास पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दुष्कर्म के आरोपी नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष भेज दिया गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता का आरोप था कि उसकी सास व देवर उसे एक कमरे में बांध देते थे। इसके बाद उसका देवर उससे दुष्कर्म करता था। महिला की शादी मई, 2002 में हुई थी और दस दिन बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी थी।