मुंबई। आर्म्स एक्ट में पुणे की यरवडा जेल में बंद अभिनेता संजय दत्त की पैरोल को मंज़ूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद संजय दत्त जेल से बाहर आए और पुणे की जेल से अपने घर के लिए रवाना हो गए। संजय ने पैर के इलाज का हवाला देते हुए कोर्ट से पेरोल की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की पैरोल पर रिहा किया है।
1993 बम धमाके में संजय आर्म्स एक्ट के तहत दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई है। इससे पहले वे 18 महीने जेल की सजा काट चुके हैं। अभी बाकी बचे साढ़े तीन साल की सजा संजय काट रहे हैं। संजय दत्त को 22 मई को मुंबई के आर्थर रोड जेल से पुणे के यरवडा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था।
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मुंबई में साल 1993 में हुए बम विस्फोट के दौरान अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त ने 16 मई को टाडा अदालत में सरेंडर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई धमाके के मामले में अवैध हथियार रखने के जुर्म में संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनाई है।