एलएलबी कोर्स के लिए उम्र की बाधा हटी

Uncategorized

3july2010courtआयु अधिक होने के कारण विधि की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने एलएलबी कोर्स में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा के प्रतिबंध को हटा लिया है। इससे अब इच्छुक लोग किसी भी आयु के हों पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय शुक्ला के मुताबिक उनकी ओर से उठाई गई मांग पर बीसीआई ने लीगल एजूकेशन रूल्स 2008 के शेड्यूल तीन क्लाज 11 को वापस ले लिया है। इस नियम के द्वारा तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयुसीमा तीस वर्ष और पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम आयु बीस वर्ष निर्धारित की थी।

बार काउंसिल के इस नियम से अधिक आयु में एलएलबी करने के इच्छुक लोग वंचित रह जा रहे थे। हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बीसीआई के इस नियम पर रोक लगा थी, जिसे सुप्रीमकोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी गई थी लेकिन अब बीसीआई ने स्वयं नियमों में परिवर्तन करते हुए यह व्यवस्था समाप्त कर दी है।

[bannergarden id=”8″][bannergarden id=”11″]
संशोधित नियमावली को राजकीय गजट में प्रकाशित करने के लिए सरकार को भेजा गया है। बीसीआई के इस निर्णय का अजय शुक्ला और उपाध्यक्ष जानकी शरण पांडेय के अलावा अन्य बार काउंसिल सदस्यों ने भी स्वागत किया है।