खंड शिक्षा अधिकारी का छापा- बिना मान्यता के चलते मिले नर्सरी स्कूल

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RTEफर्रुखाबाद: शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किसी भी प्रकार के स्कूल चलाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति अनिवार्य हो गयी है बाबजूद इसके जनपद में नर्सरी कक्षाए चलाने के लिए एक भी स्कूल ने मान्यता नहीं ली है| खंड शिक्षा (अधिकारी नगर क्षेत्र) प्रवीन शुक्ला ने जेएनआई को बताया कि फतेहगढ़ के कई स्कूलों में छापा मारा और बिना मान्यता स्कूल बंद करने की चेतावनी दी है| अभी तक कुल आधा दर्जन स्कूल में ही छापेमारी हो सकी है| जनपद में लगभग तीन सैकड़ा नर्सरी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे है|
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खंड शिक्षा अधिकारी प्रवीन शुक्ला के अनुसार मारे गए छापो में ब्लू बेल स्कूल फतेहगढ़, डीपीएस पब्लिक स्कूल प्राइवेट लिमिटेड आवास विकास, के डी रोजी नेकपुर, सन बीम पब्लिक स्कूल नगलादीना, किड जी सिविल लाइन, एन एल मेमोरियल स्कूल मसेनी में नर्सरी के जी की कक्षाएं बिना मान्यता के चलते मिली है| श्री शुक्ला ने बताया कि अधिनियम को लागू हुए चार साल का वक़्त हो गया है| पहले से चल रहे स्कूलों को मानक पूरा करने के लिए 3 साल का वक़्त दिया गया था वो भी पूरा हो चुका है| मगर अभी तक मान्यता किसी ने नहीं ली| मानक तो तब जांचे जाए जब कोई मान्यता के लिए आये|
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कई नर्सरी स्कूल में छापेमारी से स्कूल संचालको में रोष व्याप्त हो गया है| स्कूल संचालको का कहना है कि आज तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा उन्हें कोई सूचना मान्यता के सम्बन्ध में नहीं दी गयी| एक संचालक ने आरोप लगाया कि खंड शिक्षा अधिकारी कुछ स्कूल वालो से मिलकर उन्हें नुक्सान पहुचने के उद्देश्य से छापेमारी कर रहे है और छवि धूमिल कर रहे है| संचालको का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी प्रवीन शुक्ला फतेहगढ़ के जय नारायण वर्मा रोड पर रहते है और उनके पड़ोस और उस मोहल्ले में ही आधा दर्जन स्कूल बिना मान्यता के चल रहे है| उधर खंड शिक्षा अधिकारी प्रवीन शुक्ला का कहना है कि आरोप निराधार है| नियम कानून सबके लिए एक जैसे है| सभी स्कूलों में छापेमारी की कार्यवाही होगी| बिना मानक पूरा किये या बिना मान्यता के कोई स्कूल संचालित अब नए अधिनियम के तहत नहीं हो पायेगा| छापेमारी के दौरान श्री शुक्ल के साथ गोविन्द बाबु, सुशील मिश्र, प्रदीप यादव साथ रहे|