FARRUKHABAD : बिराहिमपुर निवासी दो चचेरे भाइयों की मौत के बाद घटना स्थल पर पहुंचे एसडीएम सदर ने नियम विरुद्व खनन कर रहे भट्ठा मालिक के खिलाफ एफआईआर के आदेश नबावगंज थानाध्यक्ष प्रदीप यादव को दिये। उल्लेखनीय है कि नियमानुंसार भट्टा के लिये मात्र 2 मीटर गहरा गडढा खोदने की अनुमति होती है, जबकि मौके पर 20 से 25 फुट गहरे गडढे पाये गये।
[bannergarden id=”8″]
एसडीएम सदर राकेश पटेल फोर्स के साथ नबाबगंज क्षेत्र के ग्राम बिराहिमपुर घटना स्थल पर पहुंचे तो दंग रह गये। भट्ठा मालिक उखरा निवासी मुकेश दीक्षित ने जो जमीन मिट्टी खनन के लिए ली थी वहां नियम विरुद्व 20 से 25 फुट गहरी खुदाई की गयी थी। एक खेत में नहीं वल्कि आस पास के कई खेतों में इसी अनुपात में खुदाई थी। जिसमें बरसात होने पर पानी भर गया तो वह गड्ढे मौत के कुएं में तब्दील हो गये। जिसमें बुधवार की शाम बिराहिमपुर निवासी लोकेश व अरुण की मौत हुई। एसडीएम ने मौके पर कानून गो महेश तोमर से एक घंटे के अंदर गड्ढों की पैमाइस कर रिपोर्ट देने व नबावगंज थानाध्यक्ष प्रदीप यादव से भट्ठा मालिक मुकेश दीक्षित के खिलाफ नियम विरुद्व मिट्टी खनन के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये ।
[bannergarden id=”11″]
इस सम्बंध में एसडीएम सदर राकेश पटेल ने बताया कि मिट्टी खनन के लिए भट्ठा मालिकों को तकरीबन 6 फुट गहराई के आदेश दिये जाते हैं। जिससे ज्यादा गहरा गड्ढा खोदने की अनुमति नहीं दी जाती है। इससे गहरा गड्ढा खोदने पर अवैध माना जायेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।