पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति

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लखनऊ : शासन ने प्रदेश के पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के विरुद्ध सर्तकता विभाग को आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने की अनुमति दे दी है। सतर्कता विभाग ने तीन मई को शासन को खुली जांच का ब्योरा भेजकर त्रिपाठी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना की अनुमति मांगी थी।

Rakesh Dhar Tirpathiपूर्व मंत्री त्रिपाठी के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में सर्तकता अधिष्ठान द्वारा खुली जाच करायी गयी थी। गृह सचिव राकेश ने बुधवार को एनेक्सी के मीडिया सेंटर में पत्रकारों को बताया कि खुली जांच रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए राकेशधर त्रिपाठी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-13 (1) ई सपठित धारा-13 (2) (आय से अधिक सम्पत्ति जुटाने और व्यय करने का मामला) के अधीन अभियोग पंजीकृत कराके विवेचना करने के लिए सतर्कता अधिष्ठान को निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि खुली जांच में सतर्कता विभाग ने पाया कि राकेशधर त्रिपाठी ने अपनी आय से 440 प्रतिशत अधिक व्यय किया है।