डीएम को अध्यापकों कर्मचारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप का हक नहीं – हाईकोर्ट

Uncategorized

courtइलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कालेज के अध्यापकों व कर्मचारियों की नियुक्ति या वेतन मामले में जिलाधिकारी को निर्णय लेने का अधिकार नही है। जिलाधिकारी की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक को कालेज के कर्मचारियों के वेतन भुगतान रोकने व प्रकरण की जांच बैठाने का दिया गया आदेश असंवैधानिक है। कोर्ट ने जिलाधिकारी औरैया के 12 फरवरी 99 व 26 फरवरी 99 को पारित आदेशों को रद कर दिया है और याचियों को सेवा में बने रहने का आदेश दिया है।

[bannergarden id=”8″]
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने श्रीजनता इंटर कालेज अजीतमल के चतुर्थ श्रेणी कर्मी मदन कुमार व 12 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि कालेज में चतुर्थ श्रेणी के 31 पद स्वीकृत थे जिन्हे भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया। याचीगण की नियुक्ति हुई जिसका अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी कर दिया। बाद में नई प्रबंध समिति ने शिकायत की कि कालेज में 22 पद ही स्वीकृत हैं। इस लिए याची कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध है। इस शिकायत पर जिलाधिकारी ने डीआईओएस को 12 कर्मियों का वेतन रोकने सहित जांच का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट में डीआईओएस. ने बताया कि याचियों की नियुक्ति नियमानुसार व स्वीकृत पद पर की गयी है। इसके बावजूद जिलाधिकारी ने अपना आदेश वापस नहीं लिया तो याचिका दाखिल हुई कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी। तर्क दिया गया कि जिलाधिकारी को कालेजों के कर्मचारियों के संबंध में आदेश देने का अधिकार नहीं है।

[bannergarden id=”11″]