आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती पर रोक

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FARRUKHABAD : जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायकाओं की भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गयी है।

14-05-2013विदित है कि ब्लाक स्तरीय बाल विकास परियोजना अधिकारियों के संगठन की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी। जिसके क्रम में न्यायालय ने यह स्थगन आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के मैनुअल के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायकाओं की भर्ती का अधिकार ब्लाक स्तरीय बाल विकास परियोजना अधिकारियों को है। जबकि प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में एक नवीन शासनादेश जारी कर भर्ती का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति को सौंप दिया था। वर्तमान में प्रदेश सरकार की ओर से जारी इसी शासनादेश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायकाओं की भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था एवं भर्ती प्रक्रिया चल रही थी।

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जनपद में भी लगभग डेढ़ सौ पदों के सापेक्ष 1600 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिस पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति पर थी। परन्तु उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी।

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