कालेजो में यूजीसी के मानक के अनुसार अर्हताधारी शिक्षकों की नियुक्ति न होने पर सम्बद्धता होगी रद्द

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UGCलखनऊ : राज्य विश्वविद्यालय को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि कॉलेजों को किसी विषय की संबद्धता देने और उनमें शिक्षण कार्य शुरू होने से पहले उन कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्धारित योग्यता के अनुसार शिक्षक तैनात हों। यदि कहीं भी यूजीसी के मानक के अनुसार अर्हताधारी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है तो ऐसी संस्था के खिलाफ उप्र राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत तत्काल कार्यवाही होगी।

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शासन ने राज्य विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि शैक्षिक सत्र के लिए कॉलेजों के संबद्धता के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने से पहले वे यह कार्यवाही सुनिश्चित कर लें। संबद्धता के लिए निर्धारित सभी मानकों के पूरा होने के बाद ही वे संबद्धता के प्रस्ताव शासन को संस्तुति सहित उपलब्ध करायें। शासन ने विश्वविद्यालयों को यह निर्देश हाई कोर्ट के रणवीर सिंह श्याम सिंह महाविद्यालय फिरोजाबाद बनाम उप्र राज्य व अन्य मामले में पारित आदेश के अनुपालन में दिया है।

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