अस्पतालों में तोड़फोड़ को गैरजमानती अपराध बनाने पर लगेगी मुहर

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rk hospital1लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की तैयारी है। इसमें सरकारी, गैर सरकारी चिकित्सालयों, सचल चिकित्सा इकाइयों में तोड़फोड़ को संज्ञेय (गैर जमानती) अपराध बनाने का प्रस्ताव है। मंगलवार को इस एक्ट के प्रारूप को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखे जाने का आसार हैं।
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यूपी सरकारी और गैरसरकारी डॉक्टर लम्बे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब प्रदेश सरकार ने एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि इसमें अस्पताल भवन, उपकरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से मुआवजा वसूले जाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में भी रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि मरीज के साथ लापरवाही करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला छोड़ा गया है। हालांकि डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों में गिरफ्तारी से पहले साक्ष्य जुटाने की बात भी कही गई है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पहले ही लागू किया जा चुका है।
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