इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज आनंद प्रकाश शर्मा के विरुद्ध सूचना न देने पर अर्थदंड लगाने के मामले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि उन्हें उपलब्ध जानकारी देनी चाहिए थी। पत्राचार कर प्राचार्य व अन्य से जानकारी मंगाने के आधार पर वह अपने कर्त्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। कोर्ट ने आयोग को याची की अर्जी निर्णीत करने को कहा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। राजेन्द्र पांडेय ने दो विद्यालयों के प्रधानाचार्यो के बाबत सूचना मांगी थी जिसके न देने पर आयोग में अपील की गयी आयोग ने 2500 हर्जाना लगाया और सूचना देने को कहा जिसे चुनौती दी गयी थी।
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