चिंकारा शिकार मामला- सलमान नहीं पहुंचे कोर्ट, सैफ, सोनाली बेन्द्रे, नीलम और तब्बू पर आरोप तय

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Neelam Taboo Sonaliमुंबंई। हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान कोर्ट नहीं पहुंचे हैं उन्होंने अपना मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में भेजवा दिया है अब मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। लेकिन उनके अलावा बाकी के कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे कोर्ट में सभी पेश हुए। इन सभी कलाकारों पर आरोप तय कर दिए गए हैं।
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इन सभी पर 1998 में फिल्म की शूटिंग के दौरान हिरण के शिकार का आरोप है। मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त को सजा होने के बाद अब सबकी निगाह टिकी है सुपरस्टार सलमान खान पर, 14 साल पुराने एक मामले में सलमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है, सभी सितारे राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे थे, शूटिंग से फुर्सत मिलते ही सब के सब शिकार पर निकल पड़े और आरोप है कि इन्होंने जोधपुर के कांकानी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया। हिरणों की मौत पर स्थानीय लोगों ने इसका जमकर हंगामा किया।
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गांववालों की शिकायत पर सलमान समेत सभी सितारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस केस में सलमान खान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्र के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 और 52 लगाई गई है। कोर्ट तय करेगा कि इन धाराओं में केस चलाया जाए,या फिर इससे भी संगीन धाराएं लगाई जाएं। वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों अदालतों ने अपील को नकार दिया और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।