FARRUKHABAD : तत्कालीन जिलाधिकारी मुथुकुमार स्वामी बी की संस्तुति के आधार पर शासन की ओर से उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी के अर्द्धशासकीय पत्र में उल्लखित अनियमितताओं के सम्बंध में उनके विरुद्व आरोप पत्र भी जारी कर दिया गया है। इस आशय का निलंबन आदेश शनिवार को यहां प्राप्त हो गया है। ईओ आर डी बाजपेयी निलंबन अवधि के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।
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जिलाधिकारी मुथुकुमार स्वामी के पत्र संख्या 2042 दिनांक 22 अक्टूबर 2012 में की गयी संस्तुति के आधार पर प्रमुख सचिव सीबी पालीवाल ने ईओ आर डी बाजपेयी को निलंबित कर दिया। आर डी बाजपेयी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शासकीय कार्यों में रुचि नहीं ली। शासन/निदेशालय/उच्च न्यायालय के आदेशों, पत्रों/जांच आख्या नहीं भेजी गयी। उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण नहीं होना। सफाई कार्य सुचारू रूप से न करना, अतिक्रमण हटाने में रुचि न लेने व राजस्व वसूली में कमी होना सामने आया है।
शासकीय पत्र के अनुसार निलंबन की अवधि में आर डी बाजपेयी की वित्तीय नियम संग्रह प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश, वेतन की राशि के बराबर देय होगी। इसके अलावा आर डी बाजपेयी को निलंबन अवधि में जिलाधिकारी फर्रुखाबाद कार्यालय से सम्बंध किया गया है।