किशोरवय बच्‍चे 16 साल में शादी नहीं कर सकते लेकिन यौन संबंध बना सकेंगे

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Teen Loveमंत्रियों के समूह ने बलात्कार विरोधी कानून का मसौदा तैयार कर दिया है और गुरुवार को इसे कैबिनेट में रखा जा रहा है लेकिन बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून के नाम पर जिस तरह से आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 से 16 किया गया है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। मतलब अब सरकार ने संबंध बनाने के लिए विवाह योग्य उम्र की वर्जना तोड़ने की तैयारी कर ली है। अब किशोर-किशोरियां 16 साल में शारीरिक संबंध बना सकते हैं। जिस उम्र में बच्‍चे शादी नहीं कर सकते, शादी छोड़ दीजिए 16 साल में शराब नहीं पी सकते, 16 साल में एडल्ट श्रेणी की फिल्म तक नहीं देख सकते लेकिन लेकिन यौन संबंध बना सकेंगे। शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 साल व लड़कियों के लिये 18 साल है।

अब देखिए है किस ज़ुर्म पर कितनी सजा है। मंत्री समूह से पास किए गए एंटी रेप कानून में। रेप पर उम्र कैद, तेज़ाब फेंकने पर उम्र कैद, नाबालिग से दुष्‍कर्म पर उम्र कैद, लेकिन जो हाहाकारी है वो ये कि इस कानून में ज़्यादातर गुनाहों को ग़ैर जमानती बना दिया गया है। मतलब कोई पुरुष ट्रैफिक जाम में फंस गया हो और इत्तेफाक से उसकी कार किसी महिला की कार के पीछे हो तो महिला उसपर पीछा करने का आरोप लगा सकती है और उसकी जमानत नहीं होगी।

इसी तरह आप किसी महिला को पहचानने की कोशिश कर रहे हों और महिला को ये पसंद न आए तो वो उसे 100 नंबर डायल करके उसे गौर से देखने वाले पुरुष को अंदर करा सकती है। अगर कोई पुरुष काम करते हुए किसी महिला की तरफ बीच-बीच में देख लेता है तो वो गैर जमानती अपराध का भागीदार है और पुलिस के लिए महिला का बयान आख़िरी होगा। हद ये है कि अगर महिला झूठी निकली तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कैबिनेट से पास होने के बाद एंटी रेप कानून सर्वदलीय बैठक में रखा जाएगा और वहां से सहमति असहमति के बाद संसद में लेकिन सवाल है कि इस कानून में बचाव की नीयत ज़्यादा है या भय की भूमिका।