फर्रुखाबाद: अधिवक्ता ब्रह्मदत्त शुक्ला को बीते 18 जनवरी को अमृतपुर तहसील परिसर में गोली मारकर घायल कर दिया था। अधिवक्ता को गोली मारने के आरोपी कमालगंज के ग्राम गदनपुर आमिल निवासी ललित चतुर्वेदी को पुलिस ने कानपुर हास्पिटल से गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया।
बीते 18 जनवरी को अधिवक्ता ब्रह्मदत्त शुक्ला निवासी बलीपट्टी थाना अमृतपुर को उस समय गोली मार कर घायल कर दिया था जब वह अमृतपुर तहसील में अपने चेम्बर पर बैठे थे। अधिवक्ता को गोली मारने वाले ललित चतुर्वेदी को मौके पर ही गोली मारकर घायल कर दिया था। जिसमें दोनो पक्षों से एक दूसरे के विरुद्व गोली मारकर घायल कर देने की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। अधिवक्ता ब्रह्मदत्त शुक्ला व उनको गोली मारने वाले आरोपी ललित चतुर्वेदी को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां ललित की हालत गंभीर देखते हुए कानपुर के लिए रिफर कर दिया गया था।
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कानपुर हास्पिटल में इलाज करा रहे ललित की हालत में सुधार हो जाने के बाद पुलिस ने हास्पिटल से ही ललित को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने ललित को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
पुलिस हिरासत में ललित ने बताया कि वह अधिवक्ता ब्रह्मदत्त शुक्ला से बातचीत करने गये थे। जहां पर उसका विवाद शुरू हो गया व उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। जिस पर उन्होंने राइफल दिखायी तो उसने भी तमंचा निकाल लिया। जिसके बाद दोनो तरफ से फायरिंग होने लगी। जिसके बाद उसको जमीन पर लिटाकर कनपटी पर रखकर गोली मारी गयी व जमकर मारपीट की गयी।