फर्रुखाबाद: बीते शुक्रवार की प्रातः अमृतपुर तहसील परिसर में घुसकर अधिवक्ता पर जान लेवा हमले के आरोपी सहित 11 लोगों के विरुद्व पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की है।
घायल अधिवक्ता ब्रह्मदत्त शुक्ला पर तहसील परिसर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने शाजिस करने के आरोप में धारा 120 बी के तहत सर्वेश कुमार पुत्र बृजबिहारी, वीरेन्द्र कुमार पुत्र धु्रव नरायन, अजय कुमार पुत्र रामपाल, अनिल कुमार पुत्र राजनरायन, रामानंद अग्निहोत्री पुत्र जिट्ठूलाल, सुरेशचन्द्र पुत्र सियाराम निवासी बलीपट्टी रानी गांव व राजेन्द्र अवस्थी पुत्र मेवाराम, अजय कुमार व रमेश अवस्थी पुत्रगण राजेन्द्र अवस्थी, सुरेश पाल पुत्र शिवलाल निवासी नगला हूसा, रवेन्द्र कुमार पाठक पुत्र प्रेमचन्द्र पाठक निवासी ग्राम अमृतपुर पर हमले की शाजिस रचने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया। हमले के मुख्य आरोपी ललित कुमार पुत्र विजय कुमार चतुर्वेदी पर जान लेवा हमला करने के मामले में धारा 307, आर्म्स एक्ट 23/21 व 147, 148, 149 में मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं घटना के चश्मदीद सर्वेश कुमार पुत्र बृजबिहारी, अजय कुमार पुत्र रामपाल, अश्वनी कुमार पुत्र सर्वेश कुमार पर धारा 149, 148, 147 के मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
इस सम्बंध में अमृतपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि एडवोकेट ब्रह्मदत्त शुक्ला की तहरीर पर फिलहाल मुकदमा पंजीकृत हो गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।