ट्रैक्टर से मौरंग-गिट्टी ढोना अवैध, जुगाड़ को वाहन मानने से इनकार

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फर्रुखाबाद: एआरटीओ मोहम्मद कयूम ने बताया कि जुगाड़ कोई वाहन नहीं है। इसका उपयोग करना भी अवैध है। ट्रैक्टर ट्राली कृषि कार्य के लिए है। इस पर माल ढोना व्यवसायिक श्रेणी में है। जुगाड़ बंद होने पर छूटना मुश्किल ही नहीं नामुकिन है। ट्रैक्टर सीज होने पर पच्चीस हजार से ज्यादा जुर्माना लगना तय है।

जनपद में जुगाड़ गाड़ी का प्रचलन अधिक नहीं है। ग्रामीण इलाकों में दो चार जुगाड़ चल रही हैं। यह जुगाड़ गाड़ी परिवहन विभाग के सामने नहीं आयीं। पिछले कई वर्ष से जुगाड़ गाड़ी पकड़ी ही नहीं गई। करीब पांच वर्ष पूर्व एक जुगाड़ पकड़ी गई जो आज तक नहीं छूटी। ट्रैक्टर ट्राली का पंजीयन अधिकांशत: कृषि कार्य के लिए ही कराया जाता है। ट्रैक्टर स्वामी इसके विपरीत इसका व्यवसायिक इस्तेमाल करते हैं। कृषि कार्य के लिए उपयोग में लायी जाने वाली ट्राली की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई निर्धारित है। निर्धारित से ज्यादा चौड़ाई व ऊंचाई वाहन नियमावली के विपरीत है। ट्रैक्टर ट्राली को चलाने के लिए टीवीटी (हैवी) लाइसेंस की जरूरत होती है। ट्रैक्टर ट्राली पर गिट्टी, मौरंग, बालू, सीमेंट आदि ढोया जाना नियमों के विपरीत है। यह कृषि कार्य की श्रेणी के विपरीत है। यदि माल ढोते हुए पाया जाता है तो यह व्यवसायिक की श्रेणी में आता है।

एआरटीओ मोहम्मद कयूम ने बताया कि ट्रैक्टर पर माल ढोना अनुचित है। ट्रैक्टर ट्राली पर माल ढोते हुए पकड़ने पर माल स्वामी व वाहन स्वामी की भी जांच की जाती है। उन्होंने बताया जांच के समय चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी देखा जाता है। सड़क पर ट्रैक्टर ट्राली चलाने के लिए टीवीटी (हैवी) लाइसेंस होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली सीज होने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगना तय है। व्यवसायिकता, ड्राइविंग लाइसेंस का जुर्माना वसूला जाता है।