ढाई लाख रुपये से अधिक नगद मिला तो होगा जब्त

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फर्रुखाबाद: राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के दौरान धनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किये हैं। इनके तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा पर चेकपोस्ट स्थापित करने व बाहर से आने वाले वाहनों और व्यक्तियों की जांच व सत्यापन करने के अतिरिक्त नगद धनराशि लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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संयुक्त आयुक्त जयप्रकाश सिंह की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतीक आवंटन अर्थात 8 जून से उड़नदस्ते वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर नगद धनराशि की जब्ती की कार्यवाही प्रारंभ कर देंगे। यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से ढाई लाख या उससे अधिक की नगद धनराशि प्राप्त की जाती है और वह उसका कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उक्त धनराशि को यह मानकर जब्त कर लिया जायेगा कि उस धनराशि का उपयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है। जब्ती की कार्यवाही की सूचना आयकर विभाग को भी दी जायेगी।

निर्वाचन की अधिसूचना के उपरांत जिला स्तर पर व्यय सीमा सम्बंधी शिकायतें प्राप्त करने के लिए निरीक्षण कक्ष स्थापित करने व एक वरिष्ठ अधिकारी को इसके प्रभारी के तौर पर नियुक्त करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

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