Wednesday, January 15, 2025
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बीएसए का कारनामा: पदोन्नति हुई नहीं, संशोधन जारी

फर्रुखाबाद: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से तमाम नियम कायदों और यहां तक कि चुनाव आचार संहिता तक को ताक पर रखकर अपनी विशिष्ट कार्यशैली के अनुरूप एक और कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने एक माह पूर्व जारी प्रोन्नति सूची का हवाला देते हुए एक शिक्षिका मधुरलता पाल के संदर्भ में एक संशोधन आदेश जारी कर दिया है। मजे की बात है कि मधुरलता का नाम मूल प्रोन्नति में ही शामिल नहीं था। इस प्रकरण पर बीएसए तो फोन तक उठाने से परहेज कर रहे हैं, और फिलहाल प्रोन्नति समिति की अध्यक्ष डायट प्राचार्य सुमित्रा देवी गर्ग अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही हैं।

ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर प्रोन्नतियों तक में अपनी विशिष्ट कार्यशैली के लिये चर्चित बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. कौशल किशोर तमाम धरना-प्रदर्शनों, मार-पीट व तोड़-फोड़ की घटनाओं के बावजूद अपनी लीक से हटते नजर नहीं आ रहे हैं। अपने कई कारनामों के क्रम में उन्होंने नियम कायदों को व आचार संहिता तक को ताक पर रख कर ऐसा ही एक और  कारनाम अंजाम दिया है। दो दिन पूर्व की बैकडेट में उन्होंनेएक माह पूर्व जारी प्रोन्नति आदेश के क्रम में 42 शिक्षकों की तैनाती का संशोधन जारी कर दिया है। इस सेशोधन आदेश में एक ऐसी शिक्षिका का नाम भी सम्मिलित किया गया है, जिसका नाम मूल प्रोन्नति सूची में था ही नहीं। यह मामला मधुर लता पाल से संबंधित है, जो कि जनपद की एक चर्चित शिक्षिका हैं। श्रीमती पाल एक स्थानी विभागीय अधिकारी की निकट संबंधी है। इनको स्कूल न जाने की पुरानी बीमारी है। अपने विगत 11 साल के सेवा काल में योगदान करने के अतिरिक्त शायद ही कभी वह स्कूल गयी हों। पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी राम सागर पति त्रिपाठी ने मधुर लता पाल को लगातार छ: साल से अधिक अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्तगी का नोटिस दिया था। परंतु बाद में उन्होंने भी कतिपय स्वभाविक कारणों से उनको पुन: योगदान करा दिय। उसके बाद से श्रीमती पाल को स्कूल न जाना था, सो नहीं गयीं। अब वर्तमान बीएसए ने उनको प्रोन्नति भी देदी है। मधुर लता पाल के विरुद्ध लोकायुक्त में भी शिकायत विचाराधीन है।

डायट प्राचार्य सुमित्रा गर्ग ने देर रात्रि बताया कि उनको प्रकरण की जानकारी मिली है। बेसिक शिक्षा अधिकारी से रिकार्ड मांगा गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित  पटल लिपिक के अनुसार मधुर लता पाल के संबंध में अलग से एक प्रोन्नति आदेश जारी किया गया था। इस लिये उसका नाम प्रोन्नति सूची में नही है।

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