पांच उल्लंघन पर चालक लाइसेंस होगा निरस्त, मेगा शिविर में दी गई चेतावनी

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद के तत्वावधान में मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से स्टॉल लगाकर आमजन को सड़क सुरक्षा एवं चालान संबंधी नियमों की जानकारी दी गई।
शिविर में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा यातायात प्रभारी सत्येन्द्र कुमार ने लोगों को परिवहन नियमों, चालान प्रक्रिया एवं ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जागरूक किया। एआरटीओ प्रवर्तन द्वारा प्रशमन शुल्क की दरों का चार्ट प्रदर्शित किया गया, जिसमें बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 1000, वैध बीमा के बिना प्रथम अपराध पर 2000 व द्वितीय पर 4000, वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर 10000 तथा बिना फिटनेस वाहन चलाने पर प्रथम अपराध में 5000 व द्वितीय में 10000 दंड की जानकारी दी गई।
अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित पंपलेट वितरित किए और बताया कि चालान की स्थिति में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। सुभाष राजपूत ने बताया कि 21 जनवरी 2026 से ई-चालान एवं आईटीएमएस चालान के निस्तारण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी होने के बाद वाहन स्वामी 45 दिनों के भीतर चालान स्वीकार कर भुगतान कर सकता है या आपत्ति दर्ज करा सकता है।
यदि 45 दिनों में आपत्ति नहीं की जाती है तो 30 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य होगा। आपत्ति प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी द्वारा 30 दिन में निस्तारण किया जाएगा, अन्यथा चालान स्वतः समाप्त माना जाएगा। निस्तारण के बाद 30 दिन में भुगतान न करने पर वाहन सीज किया जा सकता है। कोर्ट में चुनौती देने के लिए आधा चालान जमा करना आवश्यक होगा।
नए प्रावधान के अनुसार, एक वर्ष में पांच या अधिक उल्लंघन करने पर वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है तथा वाहन को ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई भी संभव है। शिविर में परिवहन एवं यातायात विभाग द्वारा डेसिबल मीटर, ई-चालान टैब, ब्रेथ एनालाइजर एवं हेलमेट आदि उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया, जिससे लोगों को नियमों की व्यवहारिक जानकारी मिल सके।