महामाया पेंशन को 45 वर्ष की उम्र की बाध्यता खत्म

Uncategorized

फर्रुखाबाद: महामाया आर्थिक मदद योजना के विषय में जारी नवीन शासनादेश के अनुसार अब लाभार्थियों के लिंये परिवार के मुखिया की न्यूनतम आयु में 45 वर्ष की उम्र की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अभी तक लाभ से वंचित गरीबों को भी अब प्रति माह चार सौ रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।

विदित है कि ऐसे गरीब परिवार जिनके पास बीपीएल व अन्त्योदय योजना का कार्ड नहीं है, उन्हें इंदिरा आवास, महामाया आवास व किसी अन्य आवासीय योजना का लाभ नहीं मिला और वे गरीबों के लिए चलने वाली योजनाओं के लाभ से वंचित हैं उन्हें मुख्यमंत्री महामाया आर्थिक मदद योजना के तहत चार सौ रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। पर यह पेंशन उसे मिलती थी जिस परिवार का मुखिया 45 व या उससे अधिक उम्र का है। योजना के तहत जिले में अब तक 15 हजार 717  हजार गरीबों को योजना का लाभ मिल रहा है। परंतु अब यदि कोई परिवार गरीब है और उस घर में कोई सदस्य 45 वर्ष से कम आयु का है तो भी परिवार के किसी एक सदस्य को मदद दी जायेगी।