कासगंज के बहुचर्चित चंदन हत्‍याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा

लखनऊ:प्रदेश का बहुचर्चित चंदन हत्‍याकांड में एनआईए कोर्ट का फैसला आया है जिसमे सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की तरफ से सजा के बिंदु पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
जाने क्या है पूरा मामला:
कासगंज जिले में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान हुए दंगे में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता ने 20 आरोपितों के खिलाफ नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने कुल 31 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले में अभियोजन की तरफ से 18 गवाहों को पेश किया गया। बचाव पक्ष की तरफ से 23 गवाह पेश किए गए थे।एनआइए के विशेष न्यायाधीश ने 28 आरोपितों को दोषी पाया है। इसमें आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद उर्फ जग्गा हैं। सभी दोषियों को तीन जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।