फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) शराब कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम देनें में अभियुक्त को न्यायालय ने 5 साल कारावास की सजा से दंडित किया है|
बीते 25 जून 2016 को शहर के मोहल्ला सिन्धी कालोनी निवासी ईश्वरदास शिवानी नें फर्रुखाबाद कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया था| जिसमे कहा था कि वह अपने कर्मचारी जितेन्द्र पाठक पुत्र खुशीराम के साथ निकला था| ईश्वरदास अपनी शराब की दुकानों झोनी नगला, पचपुखरा , जसमई, ढिलाबल, नरकसा, सलावत खां से कैश लगभग 1 लाख 25 हजार लेकर निकला| वह मोहल्ला सलाबत खां से सिंधी कालोनी अपने घर जा रहे थे उसी दौरान सलावत खां से थोड़ा आगे आये तो सामने से आ रही बाइक से अज्ञात चालक नें टक्कर मार दी, जिससे उनकी बाइक गिर गयी, उसी दौरान पीछे से एक बाइक से दो अज्ञात लोग आ गये , एक ने सिर में कुछ मार दिया और दूसरा बाइक हेंडल में टंगा झोला लेकर फरार हो गया | पुलिस नें अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया|
मुकदमें की जाँच के बाद पुलिस ने अभियुक्त लकी पाल, विशाल बाथम निवासी सेनापत गगन वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया| न्यायालय के सामने अभियुक्त विशाल बाथम नें अपना जुर्म स्वीकार कर लिया| अन्य अभियुक्तों की पत्रावली विशाल की पत्रावली से प्रथक की गयी| मंगलवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेन्द्र सचान नें अभियुक्त विशाल बाथम को लूट में 5 साल का कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है|