Monday, December 23, 2024
spot_img
HomeFARRUKHABAD NEWSयुवक के गोली मारनें में पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास

युवक के गोली मारनें में पिता-पुत्रों को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) युवक को प्रेम-प्रसंग के चक्कर में गोली मारकर घायल करनें के मामले में दोष सिद्ध पिता पुत्रों सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है|

थाना कमालगंज के ग्राम शास्त्री नगर निवासी निवासी अनिल को उसकी प्रेमिका मीनू उर्फ रेनू के पिता हरगोविंद सिंह यादव व उनके पुत्र योगेश व देवेश नें गोली मार कर घायल कर दिया गया| मामले में पुलिस नें न्यायालय के आदेश पर 30 जुलाई 1998 को थाना कमालगंज में जान लेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था| पुलिस नें हरगोविंद व उसके दोनों पुत्रों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया| न्यायालय नें सुनवाई के बाद हरगोविंद व उसके पुत्र योगेश व देवेश को दोष सिद्ध कर अभिरक्षा में लेनें के आदेश दिये| जबकि सजा की सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि निहित की गयी थी| गुरुवार को न्यायालय नें दोष सिद्ध अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये काअर्थ दंड लगाया है|400

Most Popular

Recent Comments