फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) नाबालिक मौसेरी बहन के साथ बलात्कार करनें में दोष सिद्ध होनें के बाद न्यायालय नें आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है |
बीते 21 मार्च 2017 को शहर के मोहल्ला श्याम नगर निवासी आरोपी बड़े लला उर्फ अनूप पुत्र ज्ञान चन्द्र के खिलाफ नाबालिक मौसेरे बहन के साथ बलात्कार करनें का मुकदमा दर्ज गया| पुलिस नें मामले में जांचोपरांत बड़े लला के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की | दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय नें बड़े लला को दोष सिद्ध किया| मंगलवार को न्यायालय नें आरोपी बड़े लला को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रूपये अर्थ दंड स दण्डित किया| अर्थदंड जमा ना करनें पर कारावास की अबधि 6 माह और बढ़ा दी जायेगी|