फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने हत्या में दोषसिद्ध तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव कनासी निवासी श्रीप्रकाश का पुत्र विकास उर्फ शिव प्रकाश 11 जून 2016 को बाइक से गंगलऊ परमनगर की ओर जा रहा था। रास्ते में बोलेरो सवार तीन-चार लोग आए और उसकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह सड़क पर गिर गया। बोलेरो से उतरे हमलावरों ने लाठीडंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। शोर शराबा पर आसपास के लोगों के आने पर हमलावर भाग गए थे। यह घटना घर जा रहे पिता ने देखी। वह पुत्र को लेकर अस्पताल गया। वहां डाक्टर ने विकास उर्फ शिव प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। पिता ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। श्रीप्रकाश की बहू संगीता ने बताया कि नवाबगंज में जहां वह पति किे साथ किराये के मकान में रहती थी। वहीं पास में रोशनी नाम की एक महिला भी रहती थी, जो कथा वाचक के साथ वकील भी थी। उससे अच्छा व्यवहार हो गया था। बच्चों का उसके घर आना जाना हो गया। रोशनी के कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह मेरे बच्चों को अपने बच्चे के समान मानती थी। रोशनी राजपूत के मुंह बोले पिता हवलदार वर्मा निवासी सलेमपुर त्योरी को इसकी जानकारी हुई तो वह नाराज हुए। रोशनी का फतेहगढ़ में मकान था, जिसमें रहने के लिए रोशनी ने पति को चाबी दे दी थी। इस पर हवलदार वर्मा ने पति को देख लेने की धमकी दी थी। श्रीप्रकाश ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच कर सलेमपुर निवासी हवलदार सिंह उर्फ नेता, एटा जिले के थाना नया गांव के अहमदपुर निवासी जगदीश राजपूत, मैनपुरी के थाना बिछवा के एतमादपुर निवासी वीरपाल के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने सोमवार को तीनों को हत्या व षड़यंत्र में दोषी करार दिया था। तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था। मंगलवार को तीनों पुलिस सुरक्षा में जेल से कोर्ट में पेश किए गए। न्यायाधीश ने तीनों को सजा और जुर्माने से दंडित किया।