फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करनें के मामले में अभियुक्त को न्यायालय नें 10 साल की कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है|
विदित है कि शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता नें मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा कि 1 फरवरी 2015 को वह पांचाल घाट पर गंगा नहानें गया था| साथ में उसकी 15 वर्षीय पुत्री व 13 वर्षीय पुत्र साथ में था| पीड़िता के पिता नें कहा कि वह गंगा नहानें गये थे| जब गंगा नहा कर जब वह बाहर आये तो पुत्र नें बताया दीदी को आकाश उर्फ मोंटी पुत्र रामसनेही निवासी लोधीपुर नई बस्ती शाहजहाँपुर अपने साथ ले गया| आरोपी नें ले जाकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया| पुलिस नें आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की| मुकदमें पर न्यायालय में सुनवाई की गयी| गुरुवार को कोर्ट नें आरोपी आकाश को दुष्कर्म करनें का आरोपी पाया| कोर्ट नें उसे 10 साल की कारवास व 40 हजार रूपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है|