फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) नये पेट्रोल पम्प लगवाने में 25 पतिशत शेयर देनें का लालच देकर 11 लाख की धोखाधड़ी करनें में पम्प मालिक सहित तीन के खिलाफ न्यायालय नें एफआई आर दर्ज करने के आदेश दिये है|
थाना जहानगंज के ग्राम सिरौंज निवासी अभिषेक कुमार पुत्र हरीशंकर ने अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी के माध्यम से कोर्ट में गुहार लगायी| कोर्ट को बताया की आरोपी उपेन्द्र सिंह पुत्र बन्नाम सिंह निवासी मानपुर रोड़, कंआ अकबरपुर सराय घाघ कन्नौज ने अभिषेक से कहा की की उसने पेट्रोल पम्प का लाइसेंस मिल गया है लेकिन उसके पास लगानें के लिए रूपये नही है जिससे वह पेट्रोल पम्प लगा सके| लिहाजा आरोपी उपेन्द्र के कहने पर 25 प्रतिशत के बंटवारे पर किस्तों में 11 लाख 70 हजार रूपये नेट बैंकिंग से आदर्श फिलिंग स्टेशन के खाते में जमा कर दिये| इसके बाद पेट्रोल पम्प पर होनें वाले लाभ में उसका हिस्सा ना देकर उपेन्द्र नें अपनी नियत खराब कर ली| तगादा करनें पर 4 फरवरी 20 21 को अपने अज्ञात साथी की मदद से उसकी कनपटी पर रिवाल्वर लगाकर जान से मारने की धमकी दी| आरोप है कि उल्टा आरोपी नें पांच लाख रूपये रंगदारी भी मांगी| न्यायालय नें थानाध्यक्ष जहानगंज को प्रकरण का मुकदमा दर्ज कर कोर्ट को अवगत करानें के आदेश दिये हैं|
धोखाधड़ी में पेट्रोल पम्प मालिक पर एफआईआर के आदेश
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